उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में एक मई से बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, जारी किए गए आदेश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आगामी एक मई से सभी विभागों में बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में बायोमीट्रिक मशीनें नहीं हैं अथवा पर्याप्त संख्या में मशीनें नहीं हैं, वहां समय से इनकी व्यवस्था कर ली जाए। जहां मशीनें खराब हैं, उन्हें ठीक करा लिया जाए।
मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक में यह विषय आया था। इस दौरान यह बात सामने आई कि कई विभागों व कार्यालयों में बायोमीट्रिक उपस्थित दर्ज नहीं की जा रही है। इसमें विभागीय अधिकारी व कार्मिक उदासीनता दिखा रहे हैं। कहीं इसके लिए अभी तक मशीनों का क्रय नहीं किया गया है। जहां मशीनें खराब हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने एक मई से अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों व जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
सभी विभागाध्यक्ष व जिलाधिकारियों को दिए गए आदेश
सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष व जिलाधिकारी अपने विभागों में बायोमीट्रिक उपस्थित प्रणाली की समीक्षा करें और इसे कार्यालयों में शत-प्रतिशत लागू करने की कार्यवाही करें। शासन ने मई 2022 में सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमीट्रिक प्रणाली की व्यवस्था लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों व कार्मिकों को कार्यालय खुलने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और जाने के लिए निर्धारित समय पर बायोमीट्रिक उपस्थित दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।